हनुमानगढ़। शहर की सड़कों पर बढ़ते यातायात और दुर्घटनाओं की रोकथाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश समय में संशोधन किया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की 5 नवंबर, 2025 को हुई बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, नगरपरिषद् और अन्य सड़क संधारण एजेंसियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

पूर्व आदेश के तहत हनुमानगढ़ शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक निषेध था। नए आदेश के अनुसार अब यह समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर सीमा में प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

जिला प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय न केवल यातायात दबाव को कम करने, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शहर में यातायात की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही, डॉ. खुशाल यादव ने सभी संबंधित विभागों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जिला प्रशासन ने परिवहन संचालकों और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस नए आदेश के लागू होने के बाद हनुमानगढ़ की सड़कों पर यातायात नियंत्रण में सुधार और दुर्घटनाओं की संभावना में कमी की उम्मीद है।

Ruturaj Ravan

Ruturaj Ravan

यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।

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