नोहर, 24 नवंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट डिपल कुमार की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी ओमप्रकाश निवासी सोनड़ी (तहसील नोहर) को दोषी मानते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। मामला स्थानीय व्यवसायी गंगाधर भार्गव द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है।

परिवादी अधिवक्ता महेश कुमार छिम्पा ने बताया कि ओमप्रकाश और गंगाधर भार्गव के बीच पहले से आपसी परिचय और लेन-देन का सम्बन्ध था। इसी क्रम में 10 जून 2020 को ओमप्रकाश ने घरेलू आवश्यकताओं के लिए गंगाधर भार्गव से 11,20,000 रुपये उधार लिए थे और भुगतान हेतु एयू फाइनेंस बैंक का एक चेक प्रदान किया।

चेक निर्धारित समय पर बैंक में प्रस्तुत किया गया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय में मामला दायर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत साक्ष्यों का विस्तृत अवलोकन किया।

अदालत ने अंतिम निर्णय में ओमप्रकाश को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला चेक बाउंस जैसी आर्थिक अपराधों के प्रति अदालत की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है और व्यापारिक एवं व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संदेश भी देता है।

Narendra Tiwari, Hanumangarh

Narendra Tiwari, Hanumangarh

नरेंद्र तिवारी, हनुमानगढ़ से, प्रात:काल न्यूज के अनुभवी रिपोर्टर हैं। वे स्थानीय और राष्ट्रीय समाचारों की विश्वसनीय कवरेज के लिए जाने जाते हैं। नरेंद्र का लेखन स्पष्ट, तथ्यपूर्ण और पाठकों के लिए सीधे जानकारी पहुँचाने वाला है। उनकी रिपोर्टिंग में समाज की घटनाओं, राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लगातार खबरों की सटीक और निष्पक्ष प्रस्तुति के कारण वे पाठकों के बीच विश्वास और सम्मान अर्जित कर चुके हैं।

Next Story