हनुमानगढ़, 19 नवंबर: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र अब 31 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं और अपने घर से दूर किसी अन्य शहर में किराए के मकान में रहते हैं।

एसजेईडी डीडी श्री विक्रम सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को हर शैक्षणिक वर्ष में 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें प्रतिमाह 2,000 रुपये अधिकतम दस माह तक दिए जाएंगे और एक छात्र योजना का लाभ अधिकतम पांच वर्षों तक प्राप्त कर सकता है।

पात्रता के अनुसार, छात्र जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उसे उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम का निवासी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, छात्र के माता-पिता का उस जिले में स्वयं का घर होना भी योजना के लिए बाधा है। इच्छुक छात्र ई-मित्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया के लिए छात्रों को अपने आधार, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महाविद्यालय अध्ययन प्रमाण पत्र, किराए का प्रमाण पत्र/किरायानामा/किराया रसीद, पिछली कक्षा की अंक तालिका और बैंक खाते का विवरण जैसे दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे।

डीडी श्री विक्रम सिंह ने आगे बताया कि आवेदन करने वाले छात्र sso.rajasthan.gov.in और http://SJMS.rajasthan.gov.in

पर 31 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, शर्तें और विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस योजना से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत और आर्थिक मदद मिलती है।

Pratahkal Bureau

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