Jeweller jailed
ठाणे। निवेश की रकम पर ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करनेवाले ठाणे के एक जूलर को अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जूलर का नाम संतोष शेलार (Santosh Shelar) है। अन्य दो आरोपियों कोहालांकि अदालत ने बाइज्जत बरी करार दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, नौपाडा के विष्णुनगर इलाके में त्रिमूर्ति रत्न ज्वेलर्स नामकी जूलरी शॉप थी। फरवरी 2018 से अप्रैल 2019 के दरमियान संतोष शेलार ने शिकायतकर्ता और उनके बेटे को एक गोल्ड स्कीम में 15 महिने के निवेश पर तगड़े रिटर्न या गोल्ड जूलरी देने का झांसा दिया। जूलर की बात पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता और उनके बेटे ने 15 महिनों में कुल
30 हजार
रूपये की रकम जूलर की स्कीम में निवेश की। बाद में जब स्कीम के अनुसार शिकायतकर्ता और उनके बेटे ने जूलर से मुनाफे की रकम या फिर आभूषण मांगे तो आरोपी जूलर ने ना तो मुनाफे की रकम दी और ना ही उतनी कीमत के आभूषण दिए। 2019 में जूलर संतोष के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की टीम समांतर जांच कर रही थी। पुलिस ने ठगी के इस मामले में संतोष समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ठाणे की अदालत ने इस मामले में संतोष शेलार को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रूपये जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है। इसी मामले में आरोपी दोअन्य लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है।
Editorial

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