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मुंबई। नवी मुंबई के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षक के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक नाबालिग छात्र के साथ अनुचित व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित ‘पॉक्सो एक्ट’ एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। यह मामला तब सामने आया जब छात्र के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि 35 वर्षीय महिला शिक्षक ने रविवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक छात्र के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उससे लगातार अश्लील चैटिंग की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षक चैटिंग के दौरान अनुचित कपड़े पहने हुई थी और उसके हाव-भाव व बातचीत छात्र के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकते थे। पुलिस के मुताबिक यह बर्ताव ‘पॉक्सो एक्ट’ की धारा 11 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। महिला ने गंदे इशारे भी किए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला शिक्षक ने छात्र से कई बार निजी बातें कीं और ऐसे इशारे किए, जो एक शिक्षक-छात्र के संबंध की मर्यादा को लांघते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट भी परिजनों ने पुलिस को सौंपा है। कोपरखैरने पुलिस ने महिला शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस तरह का व्यवहार शिक्षक ने पहले भी किसी अन्य छात्र के साथ किया है या नहीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी आरोपी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उससे पूछताछ की जाएगी और उसके मोबाइल फोन व सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी को कानून के तहत सजा दी जाएगी। पुलिस ने अपील की है कि स्कूल प्रबंधन ऐसे मामलों में सतर्कता बरते और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने की सलाह दी गई है।
Editorial

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