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टैक्स सीमा से नीचे वालों को मिलेगा टीडीएस रिफंड का आसान तरीका
By EditorialPublished on
जिन करदाताओं की सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, लेकिन किसी कारणवश उनके स्रोत से टैक्स (टीडीएस) काटा गया है और वे केवल रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न भरते हैं — उन्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ सकती।

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नई दिल्ली। जिन करदाताओं की सालाना आय टैक्स योग्य सीमा से कम है, लेकिन किसी कारणवश उनके स्रोत से टैक्स (टीडीएस) काटा गया है और वे केवल रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न भरते हैं — उन्हें अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ सकती।
इस संबंध में आयकर विधेयक 2025 पर गठित सेलेक्ट कमेटी ने सरकार को एक सिफारिश सौंपी है। इसके अनुसार, ऐसे करदाता अब एक साधारण फॉर्म भरकर ही टीडीएस रिफंड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकार से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, इस सिफारिश का उद्देश्य छोटे करदाताओं को राहत देना है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में केवल रिफंड प्राप्त करने के लिए रिटर्न भरने की बाध्यता कई बार तकनीकी कारणों से कानूनी कार्रवाई तक का कारण बन जाती है। इस सिफारिश के पीछे यह भावना रही कि सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए किसी करदाता को रिटर्न भरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
संबंधित अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह नया नियम आयकर विधेयक 2025 में संशोधन के रूप में शामिल किया जाएगा।
पैनल के दो अन्य सदस्यों के अनुसार, आयकर रिटर्न के स्थान पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक नया प्लान लाएगा जिसमें टैक्स सीमा से नीचे आने वाले करदाताओं के लिए रिफंड का दावा करने हेतु एक सरल फॉर्म की व्यवस्था होगी।

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