कर्नाटक में
निर्देशक मणिरत्नम और अभिनेता कमल हासन की बहुचर्चित फिल्म ‘ठग लाइफ’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक में इस फिल्म की रिलीज को लेकर जारी विवाद पर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी फिल्म को CBFC (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) से प्रमाणपत्र मिल चुका है, तो उसके प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग पर से हर प्रकार की अड़चनें हटा दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगर ‘ठग लाइफ’ का प्रदर्शन होता है, तो वह पूर्ण सुरक्षा देगी। इसके साथ ही फिल्म का विरोध कर रहे संगठनों ने भी कहा है कि वे किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराज़गी :
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि उग्र विरोध के नाम पर फिल्म की स्क्रीनिंग को टालना कानून के शासन के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी फिल्म के खिलाफ भावनाएं आहत होने की बात कहकर सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती। इससे पहले कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था, ताकि विवाद का जल्द समाधान किया जा सके।
कमल हासन के बयान से उपजा था विवाद :
फिल्म को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब अभिनेता कमल हासन ने एक बयान में कहा कि "कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है।" इस टिप्पणी को लेकर कर्नाटक में भारी विरोध हुआ और फिल्म की रिलीज पर सवाल उठने लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बयान को लेकर कहा कि आजकल किसी भी बात पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी को अभिनेता के बयान से आपत्ति है, तो वह प्रतिक्रिया में अपना बयान दे सकता है, पर फिल्म को रोकना जायज़ नहीं है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भी जताई आपत्ति :
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की उस सलाह पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि फिल्म निर्माताओं को कर्नाटक के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह न्यायालय की भूमिका नहीं है कि वह किसी से माफी मंगवाए। कोर्ट ने समाज में बहस और असहमति के अधिकार को लोकतंत्र का हिस्सा बताया और कहा कि यदि किसी को कोई बात पसंद नहीं है, तो वह फिल्म न देखे – लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
अभी प्रातःकाल Telegram चैनल को Subscribe करें और बनें ₹25,000 के लकी विनर!
सरकार ने दिया हलफनामा :
सुनवाई के अंत में राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत को आश्वस्त किया कि वह फिल्म ठग लाइफ का शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी। इस फैसले के साथ ही मणिरत्नम और कमल हासन की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की कर्नाटक में रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, और फिल्म प्रेमियों को अब इसके सिनेमाघरों में पहुंचने का इंतज़ार है।
Editorial

Editorial

Next Story