mumbai
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने पहले वर्ष के जूनियर कॉलेज (एफवाईजेसी) प्रवेश में इन-हाउस कोटा के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब यह कोटा केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो उसी प्रबंधन के अंतर्गत संचालित स्कूल से हों और जिनका स्कूल उसी परिसर में स्थित हो जहां जूनियर कॉलेज है।
अब तक इन-हाउस कोटा का लाभ एक ही प्रबंधन के विभिन्न भवनों या स्थानों पर मौजूद स्कूलों के छात्रों को भी मिलता था। लेकिन अब यह सुविधा केवल उसी इमारत, भवन या परिसर में स्थित स्कूलों तक सीमित रहेगी। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूचना पुस्तिका में यह नियम शामिल किया गया है। हालांकि, मराठी दस्तावेज़ में “एक ही परिसर या निकटवर्ती क्षेत्र” कहा गया है जबकि अंग्रेजी संस्करण में “उसी परिसर में “ लिखा है। इस विरोधाभास को लेकर विभाग को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ सकता है।
एक अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया अब राज्य स्तर पर केंद्रीकृत हो गई है और एक ही प्रबंधन के स्कूल-कॉलेज विभिन्न शहरों में हो सकते हैं। अब एफवाईजेसी प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रक्रिया के तहत होगा, और दस्तावेज़ सत्यापन भी कॉलेज स्तर पर छात्रों के परिणाम पोर्टल से किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 27 मई से शुरू हो चुकी है।
Editorial

Editorial

Next Story