गोल्ड स्मगलिंग केस: एक्ट्रेस रानया राव को कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल से रिहाई नहीं।
अदालत ने जमानत देते हुए दो शर्तें लगाईं, विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज होने से रिहाई नहीं।
ranya raoo
केरल के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रानया राव और सह आरोपी तरुण कोंडारु राजू को विशेष अदालत (आर्थिक अपराध) द्वारा जमानत दे दी गई है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सौ गौदर ने अपने आदेश में दोनों को जमानत देते हुए दो शर्तें भी लगाईं हैं। इसके अनुसार दोनों देश नहीं छोड़ सकते और दोबारा ऐसा अपराध नहीं कर सकते। इन शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द किए जाने की बात कही गई है।
जमानत के बावजूद जेल से रिहाई नहीं
जमानत मिलने के बाद भी रानया राव को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है। ऐसे में जब तक उन्हें इस मामले में जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। डीआरआई के अधिकारी अभी तक अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, जो जमानत की वजह है।
अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रानया राव और तरुण कोंडारु राजू को जमानत देने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों को जमानत देते समय दो शर्तें लगाई गई हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जमानत रद्द की जा सकती है। वो शर्ते ये है कि वो दोनों को देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
वकील की दलील
रानया राव के वकील बीएस गिरीश ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। वकील ने कहा कि रानया राव को जमानत देने से कोई नुकसान नहीं होगा और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
अगली कार्रवाई
जमानत मिलने के बाद अब रानया राव को विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम के तहत केस में जमानत के लिए अदालत में पेश होना होगा। अदालत में मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें रानया राव के खिलाफ आरोपों की जांच की जाएगी और फैसला सुनाया जाएगा।
केरल के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस में मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रानया राव और सह आरोपी तरुण कोंडारु राजू को विशेष अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है। अदालत ने जमानत देते हुए दो शर्तें लगाईं हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जमानत रद्द की जा सकती है। जमानत मिलने के बाद भी रानया राव को अभी तक रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि उसके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज है।
Editorial

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