कोर्ट की फटकार, एफराईआरार पर रोक से इनकार
5/15/2025 12:12:19 PM
भारतीय सेना की पहली महिला कर्नल नियुक्त हुईं सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंत्री शाह को कड़ी फटकार लगाई और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने नाराजगी जताते हुए कहा, "आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे में कैसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? हम जानते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि आप मंत्री हैं, लेकिन इस पद की गरिमा का ख्याल तो आपको रखना ही चाहिए।"
एफआईआर पर रोक की मांग खारिज :
विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने अदालत में दलील दी कि मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर मीडिया ने पेश किया है। उन्होंने एफआईआर पर रोक लगाने की अपील की।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर :
इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चार घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बुधवार शाम विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जिसे मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मंत्री विजय शाह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में 'गटर लैंग्वेज' कहकर आलोचना की गई। इसके बाद पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।विपक्षी पार्टियों ने इसे महिला सम्मान और सेना की गरिमा से जोड़ते हुए बीजेपी और विजय शाह पर निशाना साधा। वहीं, भाजपा नेतृत्व ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है।
Editorial

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