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मुंबई। विलेपार्ले स्थित होटल रामकृष्ण के दो हिस्सों को बीएमसी ने अनधिकृत निर्माण के चलते नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई उस जैन मंदिर के पास हुई है, जिसे 16 अप्रैल को ढहा दिया गया था। बीएमसी की जांच के एक दिन बाद यह नोटिस जारी किया गया।
नोटिस एमआरटीपी अधिनियम 1966 की धारा 53(1) के तहत जारी किए गए हैं, जिसके तहत संबंधित पक्ष को 30 दिनों के भीतर उत्तर देना होता है।
बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह होटल 1977 का पुराना निर्माण है और डेव्हलपमेंट प्लान से संबंधित विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। यह निरीक्षण जैन मंदिर ट्रस्टियों की मांग पर भी किया गया था, जिसमें निर्माण में किसी भी अवैध परिवर्तन की जांच की गई।
इस बीच, अल्पसंख्यक आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें बीएमसी अधिकारियों से मंदिर गिराने की कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगा गया। एक अधिकारी ने बताया, “हमने आयोग के सामने कार्रवाई के पीछे के तथ्यों को प्रस्तुत किया।”
Editorial

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