Mumbai
मुंबई। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) से बदलवाने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। एचएसआरपी सभी उन वाहनों के लिए अनिवार्य है, जो अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है। ये एचएसआरपी लाइसेंस प्लेटें वाहन की पहचान से संबंधित चोरी और अन्य धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ डिज़ाइन की गई हैं।
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