✕
बदलापुर में ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी
By EditorialPublished on
भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई शाखा कार्यालय-2 के अधिकारियों ने सोमवार को ठाणे जिले में बदलापुर पूर्व स्थित जय भवानी ज्वेलर्स पर तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 251.390 ग्राम सोना जब्त किया। जब्त किए गए आभूषणों पर नकली हॉलमार्क प्रतीक और बीआईएस लोगो मौजूद थे, लेकिन हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट (एचयूएआईडी) नहीं था। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 21 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।
_202503201119404629.jpg)
x
मुंबई। भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई शाखा कार्यालय-2 के अधिकारियों ने सोमवार को ठाणे जिले में बदलापुर पूर्व स्थित जय भवानी ज्वेलर्स पर तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 251.390 ग्राम सोना जब्त किया। जब्त किए गए आभूषणों पर नकली हॉलमार्क प्रतीक और बीआईएस लोगो मौजूद थे, लेकिन हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट (एचयूएआईडी) नहीं था। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 21 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।
गजट अधिसूचना आदेश संख्या 1047(ई) दिनांक 3 मार्च 2023 के अनुसार, स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों के हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2023 के तहत, 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी ज्वेलर वैध एचयूएआईडी मार्क के बिना सोने के आभूषण नहीं बेच सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार, उल्लिखित ज्वेलर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अधिनियम के तहत, एक वर्ष तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना, साथ ही बेची गई या बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुना तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ हो सकती हैं।
Next Story
Related News
X

