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मुंबई। दक्षिण मुंबई के कालबादेवी स्थित जूलर के साथ 2,096 ग्राम (करीब 2 किलो) सोने की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र जूलर और उनके एक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन तीनों ने जूलर से सोना लेकर झूठा दावा किया कि उनका कर्मचारी सोना लेकर फरार हो गया।
मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता भरत जैन की ज़वेरी बाजार में एक दुकान है। वह मलाबार गोल्ड, बीमा गोल्ड और नवरत्न गोल्ड जैसी कंपनियों के लिए आभूषण बनाते हैं। पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर को मलाबार गोल्ड से उन्हें कंगन, चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट बनाने का ऑर्डर मिला था। इसके बाद, उन्होंने यह ऑर्डर चिंचपोकली पूर्व स्थित पद्मावती जूलर्स को दिया, जिसे कल्पेश जैन और उनके बेटे प्रणत जैन संचालित करते हैं। इस दौरान उनका कर्मचारी निलेश उफाले भी सभी बैठकों में मौजूद था और इस साजिश में शामिल था।
शिकायतकर्ता ने कल्पेश जैन को आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था, और 10 दिनों में ऑर्डर पूरा करने का वादा किया गया था। 23 नवंबर को उन्हें मलाबार गोल्ड से एक और ऑर्डर मिला, जिसके बाद उन्होंने कल्पेश और प्रणत को और सोना सौंपा। उस वक्त पिता-पुत्र ने कहा कि काम का दबाव अधिक है, लेकिन कुछ दिनों में ऑर्डर पूरा कर देंगे। लेकिन हर बार उन्होंने बहाने बनाकर डिलीवरी टाल दी।
3 दिसंबर को शिकायतकर्ता को सिर्फ 1 किलो (1,000 ग्राम) आभूषण मिले। जब उन्होंने बाकी ज्वेलरी के बारे में पूछा, तो पिता-पुत्र ने जल्द ही डिलीवरी का वादा किया, लेकिन फिर कोई आभूषण नहीं दिया। जब शिकायतकर्ता ने कल्पेश से संपर्क किया, तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने प्रणत से संपर्क किया, जिसने बताया कि कोलकाता का एक कर्मचारी 5 किलो सोना लेकर भाग गया है, और उसका पिता उसे पकड़ने कोलकाता गया है।
शिकायतकर्ता को शक हुआ, इसलिए उन्होंने कालाचौकी पुलिस स्टेशन जाकर मामले की जांच की, जहां पता चला कि ऐसा कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ था।
जब शिकायतकर्ता ने आरोपियों से सख्ती से जवाब मांगा, तो 2 जनवरी को आरोपियों ने 500 ग्राम सोना वापस कर दिया। इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला किया और 26 फरवरी को पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात की सजा) और धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि, आरोपियों ने अग्रिम जमानत ले ली है।
Editorial

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