पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 दंगों के मामले में उम्रकैद
पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 दंगों के मामले में उम्रकैद, अदालत ने मृत्युदंड की मांग ठुकराईनई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा
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पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 दंगों के मामले में उम्रकैद, अदालत ने मृत्युदंड की मांग ठुकराई
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नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा मांगी गई मृत्युदंड की सजा को खारिज कर दिया और कहा कि आजीवन कारावास ही पर्याप्त दंड होगा।
मामले का पूरा विवरण:
25 फरवरी 2025 को दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के दंगों के दौरान दो सिखों की हत्या का दोषी ठहराया। यह मामला जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा था, जो दंगों के दौरान भीड़ के हमले में मारे गए थे।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने अपने फैसले में कहा कि सज्जन कुमार के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जो दर्शाते हैं कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था और दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से मांगी गई फांसी की सजा को ठुकराते हुए कहा कि आजीवन कारावास ही इस अपराध के लिए पर्याप्त सजा होगी।
क्या था 1984 सिख विरोधी दंगों का मामला?
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद पूरे देश, खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंसक दंगे भड़क उठे थे। इस हिंसा में हजारों सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, और कई परिवारों को नरसंहार का शिकार होना पड़ा।
कई पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, जिनमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, और कमलनाथ जैसे नाम शामिल हैं, ने भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई थी।
सज्जन कुमार पर लगे आरोप और कोर्ट का फैसला
सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 दंगों से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए थे। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एक अन्य दंगा मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसमें पांच सिखों की हत्या शामिल थी।
इस नए मामले में, जिसमें उन्हें फरवरी 2025 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, आरोप थे कि उन्होंने 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में भीड़ को उकसाया और सिखों की हत्याओं में भूमिका निभाई।
मुख्य बिंदु:
✔ पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
✔ सीबीआई कोर्ट ने मृत्युदंड की मांग ठुकराई।
✔ 1984 सिख विरोधी दंगों में साजिश रचने और हत्या के दोषी पाए गए।
✔ पहले भी 2018 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
✔ सिख समुदाय लंबे समय से न्याय की मांग कर रहा था।
सिख समुदाय की प्रतिक्रिया
सिख समुदाय ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कई नेताओं और पीड़ित परिवारों ने सख्त सजा की मांग की थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष ने कहा कि "यह न्याय की ओर एक और कदम है, लेकिन जिन लोगों ने हजारों बेगुनाहों को मरवाया, उन्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए।"
कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया
सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और दिल्ली से कई बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि, 2018 में पहली सजा मिलने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने इस मामले पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं ने पहले कहा था कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।
क्या आगे होगा?
- सज्जन कुमार के वकील इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
- 1984 दंगों के अन्य मामलों में अभी भी कई मुकदमे लंबित हैं।
- सिख समुदाय ने मांग की है कि अन्य आरोपी नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो।
निष्कर्ष
1984 सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय हैं, और इस मामले में कानूनी कार्यवाही दशकों तक चली। सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा उन पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो दशकों से न्याय की आस लगाए बैठे थे। हालांकि, मृत्युदंड की मांग ठुकराए जाने पर कई सिख संगठनों ने निराशा भी व्यक्त की।
यह देखना दिलचस्प होगा कि सज्जन कुमार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं या नहीं, और 1984 दंगों से जुड़े अन्य बचे हुए मामलों में न्याय कब मिलेगा।

