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2429 करोड रुपये के ई-चालान की वसूली के लिये चालान से लिंक होंगे बैंक खाते
By EditorialPublished on
ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करनेवाले 42.89 मिलियन वाहनचालकों से 2429 करोड़ रुपये के चालान की वसूली बकाया है। राज्य सरकार (state government) ने इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार (Central government) को खत लिखकर वाहनचालकों के बैंक खातों के साथ बकाया चालान लिंक करने की अनुमति मांगी है। पिछले पांच सालों में राज्य सरकार ई-चालान (e-challan) के जरिये दंडित चालकों से कुल जुर्माने की रकम का केवल 35 फीसदी ही वसूल पाई है।

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मुंबई। ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करनेवाले 42.89 मिलियन वाहनचालकों से 2429 करोड़ रुपये के चालान की वसूली बकाया है। राज्य सरकार (state government) ने इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार (Central government) को खत लिखकर वाहनचालकों के बैंक खातों के साथ बकाया चालान लिंक करने की अनुमति मांगी है। पिछले पांच सालों में राज्य सरकार ई-चालान (e-challan) के जरिये दंडित चालकों से कुल जुर्माने की रकम का केवल 35 फीसदी ही वसूल पाई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में ई-चालान सिस्टम लागू किया गया था। सीसीटीवी नेटवर्क्स और हैंडहेल्ड डिवाइसेस के इस्तेमाल के जरिये ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ( traffic policemen) ने अब तक ई-चालान के जरिये 7,53,36,224 से ज्यादा वाहनचालकों पर जुर्माना लगाया गया है। राज्य भर में इस जुर्माने की रकम 3768 करोड़ से अधिक है। लेकिन वाहनचालकों ने इस जुर्माने को अदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मार्च 2024 तक बकाया चालान वसूली में से केवल 35 फीसदी की रकम यानि 1339 करोड़ रुपये ही वसूले गये हैं। तेज गति से वाहन चलनाने, लेन काटने या फिर सिग्नल तोड़ ने जैसे तमाम यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान वसूले जाते हैं।
कई अभियानों के बाद भी राज्य सरकार बकाया रकम की वसूली करने में विफल रही है। इसलिये अब हारकर राज्य सरकार ने वाहनचालकों के चालान को सीधे उनके बैंक खातों से लिंक करने का मन बनाया है ताकि चालान की वसूली आसानी से की जा सके। इसके लिये राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है।

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