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विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि निर्धारित
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निदेशक माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) आशीष मोदी (Ashish Modi) तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा (Director Elementary Education) सीताराम जाट (Sitaram Jat) ने गुरूवार को एक संयुक्त आदेश जारी कर बताया कि राजकीय तथा गैर राजकीय विद्यालयों (School) में प्रवेश के लिए आयु गणना (age calculation) की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका,

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जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। निदेशक माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) आशीष मोदी (Ashish Modi) तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा (Director Elementary Education) सीताराम जाट (Sitaram Jat) ने गुरूवार को एक संयुक्त आदेश जारी कर बताया कि राजकीय तथा गैर राजकीय विद्यालयों (School) में प्रवेश के लिए आयु गणना (age calculation) की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका, बालवाड़ी, प्री-प्राईमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता है में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर आयु गणना के लिए एक अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी। इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वालों पर भी एक अक्टूबर, 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा। इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि जन्म तिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई या गैर आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा एक में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही एक अक्टूबर, 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा।

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