case registered against man for sending triple talaq to wife on whatsapp
मुंबई (प्रा.सं.)। मालवणी पुलिस (Malvani Police) ने 23 वर्षीय अफनान पटेल के खिलाफ व्हाट्सएप (WhatsApp) पर अपनी पत्नी को तीन तलाक का संदेश भेजने के आरोप किया है। पुलिस वर्षीय महिला ने 27 दिसंबर, 2023 को अफनान से शादी की थी। पुलिस को बयान के अनुसार, अनदेखा करता मोबाइल फोन पर बिताना पसंद करता था। जनवरी में, जब उसने किया, तो उसने पाया दूसरी महिला से बयान में कहा गया पूछताछ की गई, महिला के साथ स्वीकार की और संबंध होने की बात की इच्छा जताई, तलाक देने की महिला अपने माता-पिता के घर पर थी, तो अफनान तलाक तलाक" व्हाट्सएप संदेश में मामला दर्ज के अनुसार, 21 दिए गए उसके अफनान उसे था और अपने चैट करके समय उसका फोन चेक कि वह किसी चैट कर रहा था। है, "जब उससे तो अफनान ने महिला को छोड़ने अक्सर उसे धमकी दी।" जब ने उसे "तलाक शब्दों के साथ एक भेजा। फिर से उसने अपने 10 से अधिक बार महिला के पिता अपनी बेटी की के इकलौते बेटे मेरी जिंदगी बर्बाद यह भी समझना की जिंदगी बर्बाद सजा होती है। पुलिस में थी।" शिक्षिका है और सबसे बड़ी है। किया कि उसने कहने पर शादी के थी। पिता ने कहा परिवारों की सहमति सबकुछ पूरी समझकर किया खुद लड़की के माता-पिता के सामने "तलाक" कहा। ने कहा, "मैंने शादी अपनी बहन से की थी। उसने कर दी है। उसे चाहिए कि किसी करने की क्या मेरी बेटी ने ही शिकायत दर्ज कराई शिकायतकर्ता पेशे से चार बेटियों में उसके पिता ने दावा अपनी बहन के लिए हामी भरी , "शादी दोनों से हुई थी और तरह से सोच गया था। लड़के ने लिए शॉपिंग की थी। अगर उसका मन कहीं और था, तो उसे राजी नहीं होना चाहिए था।" अफनान पहले स्वाने की डिलीवरी करता था, लेकिन अब एक मॉल में काम करता है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पूरी रात किसी दूसरी महिला से चैटिंग और वीडियो कॉल करता था। जब उसने अपनी मां को बताया, तो उसने उसे डांटने के बजाय उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा और लड़की को उसे छोड़ने की सलाह दी और वादा किया कि वह उसकी दूसरी शादी करवा देंगी। उन्होंने आगे कहा कि 'मेरी सरकार से एक ही मांग है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला की शिकायत पर, हमने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जो ट्रिपल तलाक को अपराध बनाता है।
Editorial

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