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मुंबई। 29 वर्षीय व्यक्ति पर एक महिला का निजी वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) मंच पर प्रसारित करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह महिला आरोपी के साथ ‘लिव-इन’ (live-in) में रह रही थी और जब उसने रिश्ता तोड़ लिया तो पुरुष साथी ने उसका वीडियो कथित तौर पर प्रसारित कर दिया। ठाणे (Thane) जिले के रहने वाले आरोपी किरन बागराव पर महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वह आरोपी के साथ लिव-इन में रह रही थी। उस वक्त उसने महिला के सोने (Gold) के आभूषण (jewelery) ले लिए थे। उसने एक बार उसका नहाते हुए वीडियो भी बना लिया था। बाद में जब उसने आरोपी के साथ लिव-इन में रहने से इनकार कर दिया और उससे सोने के आभूषण वापस मांगे तो उसने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर वीडियो प्रसारित कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब पीड़िता ने आरोपी से मिलने से इनकार कर दिया तो उसने उसे गंभीर अंजाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी और महिला अगस्त 2022 से इस साल जनवरी तक डोम्बिवली तथा माजीवाड़ा में लिव-इन में रहे। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Editorial

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