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माता-पिता को घर से निकालने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज
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पुलिस ने पालघर (Palghar) जिले में विवाद के बाद अपने बुजुर्ग माता-पिता (elderly parents) को घर से बाहर निकालने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति और उसके 75 वर्षीय पिता के बीच पिछले महीने परिवार के स्वामित्व वाले रेस्तरां, बार और रिसॉर्ट के प्रबंधन को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद पिता और उनकी 74 वर्षीय पत्नी को विक्रमगढ़ तालुका स्थित उनके घर से निकाल दिया गया। विवाद तब बढ़ गया जब पीड़ित (जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और

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मुंबई। पुलिस ने पालघर (Palghar) जिले में विवाद के बाद अपने बुजुर्ग माता-पिता (elderly parents) को घर से बाहर निकालने वाले 44 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि व्यक्ति और उसके 75 वर्षीय पिता के बीच पिछले महीने परिवार के स्वामित्व वाले रेस्तरां, बार और रिसॉर्ट के प्रबंधन को लेकर तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद पिता और उनकी 74 वर्षीय पत्नी को विक्रमगढ़ तालुका स्थित उनके घर से निकाल दिया गया। विवाद तब बढ़ गया जब पीड़ित (जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय वरिष्ठ नागरिक संघ का अध्यक्ष भी है) ने अपने बेटे से उनके कारोबार का लेखा-जोखा मांगा।
बुजुर्ग दंपति अब अपनी बेटी की देखभाल में
विक्रमगढ़ पुलिस थाने (Vikramgarh Police Station) के अधिकारी ने पीड़ित की शिकायत के हवाले से बताया कि इसके बाद हिंसक झड़प हुई और आरोपी ने कथित तौर पर अपने पिता पर कुछ वस्तुएं फेंकी और बाद में उनकी संपत्ति के ताले बदल दिए। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपति अब अपनी बेटी की देखभाल में हैं (जो एक डॉक्टर है)।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर शनिवार को दंपति के बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धाराओं 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 427 (क्षति पहुंचाने वाली शरारत) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

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