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हत्या के मामले में जूलर समेत 11 आरोपियों को अदालत ने किया बरी
By EditorialPublished on
साल 2022 में एक स्वीपर की हत्या करने और सबूत मिटाने की कोशिश के 12 आरोपियों को सत्र न्यायालय ने बाइज्जत बरी करार दिया है। आरोपियों में भायंदर का एक जूलरी मालिक भी शामिल है।

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ठाणे। साल 2022 में एक स्वीपर की हत्या करने और सबूत मिटाने की कोशिश के 12 आरोपियों को सत्र न्यायालय ने बाइज्जत बरी करार दिया है। आरोपियों में भायंदर का एक जूलरी मालिक भी शामिल है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह वारदात 7 मई 2022 की है। मृतक कृष्णा तुसामंड (30) जूलरी शॉप में सफाईकर्मी के तौर पर काम करता था। आरोपियों को शक था कि मृतक ने जूलरी शॉप से जूलरी चुराई है और लिहाजा, आरोपियों ने उसे शॉप की खिडकी से बांधकर बुरी तरह पीटा था। उसकी इतनी बुरी तरह तब तक पिटाई की गई जब तक कि वह अचेत नहीं हो गया। कृष्णा को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने अपने आदेश में कहा है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की चलते वाहन से गिरने से मौत होने की आशंका है। अभियोजन पक्ष आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामदगी भी साबित करने में नाकाम रहा है। इस तरह अदालत ने आरोपियों को निर्दोष करार दिया।
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