✕
पोर्शे कार एक्सीडेंट: नाबालिग के पिता के अवैध होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर
By EditorialPublished on
शहर के चर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट (Porsche car accident) मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) के महाबलेश्वर (Mahabaleshwar) में स्थित होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है।

x

पुणे। शहर के चर्चित पोर्शे कार एक्सीडेंट (Porsche car accident) मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) के महाबलेश्वर (Mahabaleshwar) में स्थित होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि पारसी जिमखाना की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए होटल पर स्थानीय प्रशासन ने ये कारवाई की है। दरअसल, हफ्ते भर पहले प्रशासन ने अवैध होटल को सील किया था, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया है। बता दें कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की सुबह एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर बाइक पर जा रहे दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गई थी।
हाल ही में दर्ज हुआ नया केस
बता दें कि पहले भी महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की हुई है। इसी क्रम में नाबालिग के पिता और दादा तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ शहर में एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में पुणे के वडगांव शेरी इलाके में निर्माण व्यवसायी डी. एस. कतुरे ने विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डी. एस. कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने निर्माण कार्य के लिए विनय काले से ऋण लिया था।
आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
पुलिस ने बताया कि कतुरे जब समय पर ऋण नहीं चुका सका तो काले ने मूल राशि पर चक्रवर्ती ब्याज लगाने की कथित रूप से धमकी देकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक, प्रताड़ना से परेशान होकर शशिकांत कतुरे ने इस साल जनवरी में आत्महत्या कर ली। शहर के चंदननगर थाने में काले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ''आत्महत्या के मामले में जांच के दौरान नाबालिग के पिता (बिल्डर), दादा और तीन अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। हमने अब मामले में आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 34 (समान इरादा) को भी जोड़ दिया है।''

Editorial
Next Story
Related News
X
