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जवान ने शिवसेना (UBT) नेता से मांगी रिश्वत
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लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) के बीच शिवसेना (UBT) (Shiv Sena (UBT)) नेता अंबादास दानवे (Ambadas Danve) से एक सेना के जवान ने ईवीएम (EVM) में हेरफेर करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की मांग की। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) के छत्रपति संभाजीनगर शहर (Chhatrapati Sambhajinagar city) में सेना के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मारुति ढाकने है और वह अहमदनगर जिले के पाथर्डी का रहने वाला है। 42 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर एक चिप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर करने क

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मुंबई। लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) के बीच शिवसेना (UBT) (Shiv Sena (UBT)) नेता अंबादास दानवे (Ambadas Danve) से एक सेना के जवान ने ईवीएम (EVM) में हेरफेर करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये की मांग की। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र (Maharashtra) के छत्रपति संभाजीनगर शहर (Chhatrapati Sambhajinagar city) में सेना के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मारुति ढाकने है और वह अहमदनगर जिले के पाथर्डी का रहने वाला है। 42 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर एक चिप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर करने के लिए शिवसेना नेता से पैसे की मांग की थी। साथ ही उसने दावा किया कि इससे एक विशेष उम्मीदवार को अधिक वोट पाने में मदद मिली है। राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता दानवे ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। दरअसल, मंगलवार शाम करीब 4 बजे आरोपी ने यहां केंद्रीय बस स्टैंड के पास एक होटल में सेना (यूबीटी) नेता के छोटे भाई राजेंद्र दानवे से मुलाकात की। बातचीत के बाद सौदा 2.5 की जगह 1.5 करोड़ रुपये में तय हुआ। अंबादास दानवे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सिविल ड्रेस में एक पुलिस टीम पहले ही होटल पर भेज दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया, जब वह राजेंद्र दानवे से टोकन राशि के रूप में एक लाख रुपये ले रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सेना जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में तैनात है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर भारी कर्ज है। उसने अपना कर्ज उतारने के लिए यह चाल चली थी। वह मशीन (ईवीएम) के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और यहां क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 511 (अपराध करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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