RTE Right To Education
जयपुर (कार्यालय संवाददाता)। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद् अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी (पीपी- 3) एवं कक्षा-1 में 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 मई निर्धारित की गई है। अब आरटीई की ऑनलाइन लॉटरी 13 मई को निकाली जाएगी। पूर्व में आरटीई में आवेदन की आयु गणना की आधार तिथि 31 जुलाई, 2024 की गई थी, जबकि गत सत्र में आयु निर्धारण की तिथि 31 मार्च, 2023 थी, जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले बालक-बालिकाएं आवेदन से वंचित हो रहे थे। आरटीई में आवेदन से प्रभावित बालक-बालिकाएं को अवसर प्रदान करने के लिए अब राज्य सरकार ने आयु गणना की आधार तिथि में संशोधन कर 1 अप्रैल, 2024 तय की है। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित 31 जुलाई, 2024 को आधार तिथि मानते हुए जिन बालक-बालिकाओं ने आवेदन कर दिया है, वे सभी आवेदन मान्य होंगे।
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