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मुंबई। मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालय (High Court ) ने आरोपी जूलर श्रीकुमार शंकरन पिल्लई को जमानत दे दी है। आरोपी जूलर पर अपनी विविध स्कीम्स के जरिये 1507 निवेशकों से 70.55 करोड़ तक की ठगी किये जाने का आरोप है।
जस्टिस एनजे जमादार की एकल पीठ ने आरोपी पिल्लई को जमानत दी है। अदालत ने 69 वर्षीय पिल्लई की उम्र को देखते हुये जमानत दी है। अदालत के मुताबिक 69 वर्षीय पिल्लई पिछले 21 महीने से जेल में है और जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। इसके साथ ही आरोपी पिल्लई ने अपनी जमानत के लिये अपनी दो अचल संपत्ति की जमानती पेशकश की है ताकि ठगी के शिकार निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें। लिहाजा पिल्लई को जमानत देना उचित है।
पिल्लई को अन्य आपराधिक मामलों में जमानत पर रिहाई को भी ध्यान में लिया है। उन मामलो में भी अदालत ने आरोपी की आयु और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुये जमानत मंजूर की है।
गौरतलब है कि कल्याण (Kalyan) में महात्मा फुले पुलिस स्टेशन (Mahatma Phule Police Station) में आरोपी पिल्लई की फर्म के खिलाफ मंथली चिट फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी तमाम स्कीम्स के जरिये निवेशकों से ठगी का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि करीब 1507 निवेशकों से 70.55 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। अगस्त 2022 में एलटी मार्ग पुलिस ने 2.9 करोड़ रुपये की नकदी पिल्लई की कार से बरामद की गई है। जवेरी बाजार के थोक कारोबारियों से शिकायत के आधार पर यह जांच और कार्रवाई शुरु की गई थी। इसमें उन कारोबारियों से 4.22 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया था।
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