Double property tax
मुंबई। आगामी एक मई से जिन दुकानों और आस्थापनों के बोर्ड मराठी भाषा में नहीं होंगे, उनसे दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स (double property tax) वसूला जायेगा। बीएमसी (BMC) ने साथ ही ऐसे दुकानों और आस्थापनों के लाइसेंस रद्द करने का भी फैसला किया है।
बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी दुकानों और आस्थापनों को 25 हजार से लेकर 1.5 लाख रुपये देकर लाइसेंस नवीनीकरण कराना होगा.
इस बीच, बीएमसी ने नामफलक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में कुल 343 मामलों में दुकानों और आस्थापनों के खिलाफ कार्यवाही की है और कुल मिलाकर 32 लाख रुपये की जुर्माना वसूली की है। इसी तरह 177 मामलों में जिनकी सुनवाई अदालत में की गई, अदालत ने करीब 14 लाख रुपये के जुर्माने के आदेश जारी किये हैं। बीएमसी ने 3040 आस्थापनों को नामफलक नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी नोटीस भी जारी किये हैं।
Editorial

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