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केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारी करेंगे संयुक्त ऑडिट !
By EditorialPublished on
केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी (GST officers) इस वित्तीय वर्ष से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अंतर्गत कारोबारियों के ऑडिट संयुक्त रुप से संचालित करेंगे।

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मुंबई। केंद्रीय और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी (GST officers) इस वित्तीय वर्ष से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अंतर्गत कारोबारियों के ऑडिट संयुक्त रुप से संचालित करेंगे। टैक्सपेयर्स के लिये यह एक बड़ी राहत होगी। इससे टैक्सपेयर्स को दोहरी जांच और फर्जी नोटीसेस की प्रताड़ना से राहत मिलेगी।
औद्योगिक आकलन के मुताबिक, ऐसे करीब 11 हजार मामले हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर के जीएसटी अधिकारी दोहरी जांच में जुटे हैं। इन 11 हजार कम्पनियों को कई सारी एजेंसियों से नोटीस जारी किये गये हैं।
इस तरह की समस्या से राहत के लिये मल्टी नैशनल कंपनियों ने सीबीआईसी, वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई थी। हाल ही में एक एमएनसी को करीब 5 राज्यों से जीएसटी के नोटीस प्राप्त हुये थे। बड़ी एमएनसी का कारोबार कई राज्यों में फैला होता है। यही वजह है कि यह संयुक्त ऑडिट का निर्णय लिया गया है। लिहाजा अब केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की जांच और ऑडिट में राज्य के जीएसटी अधिकारियों को जुड़ने के लिये कहा जा रहा है। इससे राज्यस्तरीय जीएसटी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में काफी मजबूती आयेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हर जोन को ऐसे संयुक्त जांच कार्य के लिये तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। इससे प्रभावी आडिट प्रक्रिया के निष्पादन में मदद मिलने की उम्मीद है। टैक्सपेयर्स को दोहरी जांच की प्रक्रिया की जटिलता और प्रताड़ना से मुक्ति मिल सकेगी।

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