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आसाराम को दस दिन तक पुलिस हिरासत में उपचार की अनुमति
By EditorialPublished on
राजस्थान (Rajasthan) हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम (Asaram) को पुलिस हिरासत में आरोग्यधाम केंद्र में दस दिन तक उपचार की अनुमति दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan) राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने इलाज में असमर्थता जताई है। याची के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि जोधपुर (Jodhapur) स्

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जोधपुर (कास)। राजस्थान (Rajasthan) हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम (Asaram) को पुलिस हिरासत में आरोग्यधाम केंद्र में दस दिन तक उपचार की अनुमति दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan) राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने इलाज में असमर्थता जताई है। याची के अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कहा कि जोधपुर (Jodhapur) स्थित आरोग्यधाम केंद्र में इलाज की संभावना तलाशने के लिए उन्होंने डॉ. अरुण कुमार त्यागी से चर्चा की है और उन्होंने इलाज के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध होने का आश्वासन दिया है। माधवबाग (Madhavbagh) अस्पताल, रायगढ़ के विशेषज्ञ की सेवाओं का भी इस केंद्र पर उपयोग लिया जा सकेगा। खंडपीठ ने कहा कि उचित उपचार पाने का याची को मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में आरोग्यधाम केंद्र में याची के दस दिन तक इलाज की अनुमति दे दी। इससे पहले पुलिस आयुक्त या उनके नामित अधिकारी को केंद्र का दौरा करते हुए सुरक्षा पहलुओं का आंकलन करना होगा।
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