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मनसुख हीरेन हत्याकांड : मनीष सोनी की जमानत याचिका खारिज
By EditorialPublished on
मनसुख हीरेन हत्या मामले (Mansukh Hiren murder case) में गिरफ्तार किये गये व्यावसायिक मनीष सोनी को जमानत देने से सत्र न्यायालय ने साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि आरोपी सोनी को अपराध की जानकारी थी और वह उस पूरी साजिश में शामिल भी था, लिहाजा उसकी जमानत याचिका रद्द की जाती है।

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मुंबई। मनसुख हीरेन हत्या मामले (Mansukh Hiren murder case) में गिरफ्तार किये गये व्यावसायिक मनीष सोनी को जमानत देने से सत्र न्यायालय ने साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि आरोपी सोनी को अपराध की जानकारी थी और वह उस पूरी साजिश में शामिल भी था, लिहाजा उसकी जमानत याचिका रद्द की जाती है।
गौरतलब है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने 25 फरवरी 2021 को विस्फोटकों से भरी एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अपने साथी के साथ मिलकर इस गाड़ी के मालिक मनसुख हीरेन की हत्या की थी।
मनसुख हीरेन का मृतदेह 5 मार्च 2021 को कलवा की खाडी में पाया गया था। इस मामले की जांच आतंकवाद निरोधी दस्ते के बाद और उसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी। इस मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, उसका साथी सुनील माने, व्यावसायिक मनीष सोनी, सतीश मोथकुरी, संतोष जाधव, आनंद शेलार को गिरफ्तार किया गया था। सोनी ने जमानत के लिये विशेष सत्र न्यायालय में आवेदन किया था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

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