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भवन मालिक की अनुमति के बिना नहीं लगा सकेंगे झण्डे-बैनर
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लोकसभा (Loksabha Election) आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही चुनावी रंगत भी जमने लगी है। फिलहाल चुनावी माहौल चर्चाओं तक सीमित है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में प्रचार-प्रसार (propaganda) जोर पकड़ेगा। ऐसे में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ ही आमजन को आदर्श आचार संहिता (aachaar sanhita) की पालना भी करनी होगी। आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरविंद पोसवाल ने बताया कि निर्वाचन आय

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उदयपुर (वि)। लोकसभा (Loksabha Election) आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही चुनावी रंगत भी जमने लगी है। फिलहाल चुनावी माहौल चर्चाओं तक सीमित है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में प्रचार-प्रसार (propaganda) जोर पकड़ेगा। ऐसे में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ ही आमजन को आदर्श आचार संहिता (aachaar sanhita) की पालना भी करनी होगी। आचार संहिता के उल्लंघन पर संबंधितों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरविंद पोसवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सभा-रैली के आयोजन से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति लेनी होगी। इसमें मैदान, पार्क, खेल मैदान के उपयोग के लिए सभी को समान अधिकार रहेगा।
सार्वजनिक संपत्तियों पर दीवार लेखन, चुनाव सामग्री यथा बैनर, झंडे, होर्डिंग प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित स्थल चिह्नित कर पहले आओ पहले आओ की तर्ज पर स्थान आवंटित किए जाएंगे। आचार संहिता प्रकोष्ठ के प्रभारी जितेन्द्र ओझा ने बताया कि राज्य परिवहन एवं सरकारी स्वामित्व का उपयोग राजनीतिक वाले वाहनों लिए नहीं किया जाएगा। अथवा उम्मीदवार के विज्ञापन के अधिकतम 3 झंडे प्रदर्शित किए जा सकते हैं।
यदि कोई एक से अधिक उम्मीदवार के झंडे पार्टी या प्रदर्शित करना चाहता है, तो यह प्रत्येक उम्मीदवार के केवल एक पार्टी या ध्वज का उपयोग अनुमत रहेगा। झंडे का आकार भी निर्धारित रहेगा। किसी भी वाहन पर बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। रोड शो के दौरान 6 फीट गुणा 4 फीट के अधिकतम आकार के बैनर को हाथ से ले जाने की अनुमति दी गई। एक वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 छोटे स्टिकर की अनुमति है। वाहन पर कोई स्पॉट फोकस, फ्लैशिंग या सर्च लाइट, हूटर की अनुमति नहीं है। निजी परिसर में ध्वज या बैनर संबंधित भवन मालिक की स्वीकृति से ही लगाया जा सकता है।

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