arvind kejriwal - pratahkal
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को 16 मार्च (शनिवार) को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना ही होगा। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत ने समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत में अपील दायर करके व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। उनकी याचिका पर गुरूवार और शुक्रवार को लंबी सुनवाई हुई। स्पेशल जज राकेश सयाल ने कहा है कि कार्रवाई पर स्टे खारिज किया जाता है, लेकिन अगर वह (केजरीवाल) उपस्थिति से छूट चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक के बाद एक लगातार 8 समन को दरकिनार किए जाने की वजह की वजह से ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी।
सीएम पर आईपीसी की धारा 174 (लोकसेवक बुलावे पर हाजिर ना होना) के तहत केस चलाने की मांग की गई थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने दोनों ही मामलों में उन्हें 16 मार्च को पेश होने को कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुक्रवार को अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें रखीं। केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कई दलीलें पेश करते हुए केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की गई। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का पुरजोर विरोध किया।
Editorial

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