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हाईकोर्ट ने खारिज की 39 डकैतियों और लूट के आरोपी की जमानत याचिका
By EditorialPublished on
मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने 39 डकैतियों और लूटपाट के मामलों के शातिर आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी है। आरोपी का नाम अयूब अलीमुद्दीन शेख ऊर्फ अयूब चिकना है। अयूब के खिलाफ डकैती और लूट के 39 मामले चल रहे हैं जिनमें 6 अप्रैल 2019 को चिंचपोकली रेल्वे स्टेशन पर एक लूट की हिंसक वारदात भी शामिल है।
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मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने 39 डकैतियों और लूटपाट के मामलों के शातिर आरोपी की जमानत याचिका रद्द कर दी है। आरोपी का नाम अयूब अलीमुद्दीन शेख ऊर्फ अयूब चिकना है। अयूब के खिलाफ डकैती और लूट के 39 मामले चल रहे हैं जिनमें 6 अप्रैल 2019 को चिंचपोकली रेल्वे स्टेशन पर एक लूट की हिंसक वारदात भी शामिल है।
अदालत ने आरोपी अयूब चिकना की आपराधिक पृष्ठभूमि और जमानत पर रिहा होने के बाद उसके द्वारा और भी वारदातों को अंजाम दिये जाने की संभावना के मद्देनजर उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी अयूब चिकना ने चिंचपोकली (Chinchpokli) में जो लूट की वारदात की थी, वह काफी चर्चित हुई थी। इस वारदात में उसने चिंचपोकली गणेश मंडल एरिया के पास एक जूलर को अपनी लूट का निशाना बनाया था। पीड़ित जूलर लगभग 1800 ग्राम सोने के आभूषण लेकर पनवेल बेचने के लिये गया था और वहां से रात करीब 9 बजकर 50 मिनट को लौटकर चिंचपोकली में अपने घर की ओर जा रहा था कि उस पर दो लोगों ने हमला कर दिया था।
आरोपियों ने इस हमले में पीड़ित जूलर से जूलरी से भरा बैग छीनने की कोशिश की थी। जूलर के प्रतिरोध करने पर एक आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इसी वक्त दूसरे आरोपी ने भी जूलर (Juler) के बांये कंधे, भुजाओं, कलाई और माथे पर हथियार से हमला कर दिया था। लुटेरे जूलर से बैग छीनकर भागने में कामयाब रहे और बीच-बचाव करने आये लोगों को भी आरोपियों ने डराया-धमकाया। जूलर के मुताबिक, वहां पास ही दो और लोग भी खड़े थे जो आरोपियों को निर्देश भी दे रहे थे।
जांच में पता चला कि अयूब चिकना लुटेरों की इस गैंग का लीडर और मास्टरमाइंड है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम अन्य सबूतों के साथ ही सह आरोपियों की निशानदेही और गवाही के आधार पर पुलिस ने चिकना को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने चिकना को ही मुख्य आरोपी नामजद किया था। चिकना ने जमानत पर रिहाई के लिये मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी लेकिन अदालत ने सारी परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुये चिकना को जमानत देने से इंकार कर दिया। हालांकि चिकना को जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत भी दी गई है।

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