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हेमंत सोरेन को ट्रस्ट वोट में भाग लेने की मिली इजाजत
By EditorialPublished on
झारखंड (Jharkhand) में सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को राहत मिली है। रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को उन्हें 5 फरवरी को होने वाले विश्वास मत (trust vote) में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

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झारखंड (Jharkhand) में सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को राहत मिली है। रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को उन्हें 5 फरवरी को होने वाले विश्वास मत (trust vote) में भाग लेने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में याचिका दायर कर नई सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में पांच दिनों के लिए भेज दिया था।
सोरेन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वह विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विशेष सत्र में भाग लेने का अधिकार है। अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें ट्रस्ट वोट में भाग लेने की अनुमति दे दी है।
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