Pratahkal-Tax
मुंबई । केंद्र सरकार (Central Government) छोटी रकम के पुराने इनकम टैक्स (Income Tax) बकायेदारों को राहत देने जा रही है। सरकार ने एक लाख तक के पुराने टैक्स बकायेदारों को यह राहत देने का फैसला किया है। टैक्सपेयर्स आईटी पोर्टल पर टैक्स डिमांड की स्थिति की ताजा जानकारी हासिल कर सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने अपने अंतरिम बजट भाषण में इस बाबत स्थिति स्पष्ट की थी। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2010 की अवधि तक के 25 हजार या उससे कम रकम के टैक्स बकायेदारों से डायरेक्ट टैक्स डिमांड वापस ली जायेगी। इसी तरह वर्ष 2010-2014-15 तक की वित्तीय अवधि के लिये दस हजार या उससे कम के बकाये टैक्स की डिमांड वापस ली जायेगी। यह प्रति टैक्सपेयर्स एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।
निर्मला सीतारमन के मुताबिक, इससे एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग इस तरह 3500 करोड़ के आसपास की टैक्स डिमांड को रद्द करने जा रहा है।
सीबीडीटी ने अपने हालिया आदेश में 31 जनवरी 2024 तक आईटी एक्ट और तत्कालीन संपत्ति कर और गिफ्ट टैक्स एक्ट के तहत इन छोटी टैक्स डिमांड को जारी किया गया था।
Editorial

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