Kalisindh Thermal Power Plant
Jodhpur, Rajasthan जोधपुर: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) ने कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट (Kalisindh Thermal Power Plant) पर पर्यावरण प्रदूषण के मामले में 1 करोड़ 70 लाख 43 हजार रुपये का जुर्माना (fine) लगाया है। बोर्ड ने पाया कि थर्मल प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश (fly ash) को बिना ढके हुए ट्रकों में ले जाया जा रहा था, जिससे सड़कों पर ऐश फैल रही थी। इसके अलावा, थर्मल प्लांट के पोंड से निकलने वाली एश पानी के साथ पास के निंबोदा गांव में जा रही थी, जिससे वहां के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया था।
यह मामला तब सामने आया जब राजस्थान पत्रिका ने 29 नवंबर 2023 को "थर्मल की मुफ्त राख फैलाने से हो रहे हादसे" शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की। इस खबर में बताया गया था कि कैसे कालीसिंध थर्मल प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश लोगों के लिए खतरा बन गई है।
पत्रिका की खबर के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि खबर में लगाए गए आरोप सही हैं। इसके बाद बोर्ड ने थर्मल प्लांट पर जुर्माना गाया । बोर्ड ने थर्मल प्लांट को निर्देश दिया है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दे। यदि थर्मल प्लांट जुर्माना नहीं देता है तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Editorial

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