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सोने-चांदी के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़कर 15% हुआ
By EditorialPublished on
सरकार ने 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाकर सोने (Gold) और चांदी (Sliver) के पिन (Pin), हुक जैसे उत्पादों (फाइंडिंग्स) तथा सिक्कों (Coin) पर आयात शुल्क (Import duty) बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा - शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। अब इस पर 4.35 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआइडीसी) लगाया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को सराफा के बराबर लाने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क

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नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने 5% कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगाकर सोने (Gold) और चांदी (Sliver) के पिन (Pin), हुक जैसे उत्पादों (फाइंडिंग्स) तथा सिक्कों (Coin) पर आयात शुल्क (Import duty) बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा - शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। अब इस पर 4.35 प्रतिशत कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआइडीसी) लगाया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को सराफा के बराबर लाने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत के मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त एआइडीसी लगाया गया है। सोने या चांदी के 'फाइंडिंग्स' का मतलब हुक, क्लैंप, पिन या स्क्रू बैक जैसे छोटे उत्पादों से है, जिसका उपयोग आभूषण के पूरे टुकड़े या उसके एक हिस्से को आपस में जोड़ने या थामने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त शुल्क 22 जनवरी से अमल में आ गया है। सरकार ने 2021-22 के बजट में कृषि अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए कुछ उत्पादों पर आइडीसी उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था।

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