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हिट एंड रन कानून का विरोध ट्रक और ट्रैक्टर ड्राइवरों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन, संशोधन की मांग पर अड़े
By EditorialPublished on
केंद्र सरकार (Central government) के नए मोटर व्हीकल कानून (motor vehicle law) को लेकर सोमवार को ट्रक और ट्रैक्टर चालकों (truck and tractor drivers) ने प्रदर्शन किया। कानून में संशोधन की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया। मामले की जानकारी पर हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालकों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया।

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जोधपुर (कास)। केंद्र सरकार (Central government) के नए मोटर व्हीकल कानून (motor vehicle law) को लेकर सोमवार को ट्रक और ट्रैक्टर चालकों (truck and tractor drivers) ने प्रदर्शन किया। कानून में संशोधन की मांग करते हुए रास्ता जाम कर दिया। मामले की जानकारी पर हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालकों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया।
थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रक और ट्रैक्टर चालकों ने पाल बाईपास चौराहे पर रास्ता का जाम कर दिया। काफी समझाइश की, कहा गया कि मांग को लेकर लिखित ज्ञापन दे। इसके बाद प्रदर्शन खत्म किया ।
बता दें की केंद्र सरकार ने हाल में मोटर व्हीकल एक्ट कानून के तहत हिट एंड रन में बदलाव किया है। इसके तहत संशोधित कानून में वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जमाने का प्रावधान है। कानून के तहत एक्सीडेंट होने की स्थिति में घायल को अस्पताल नहीं ले जाने पर भी चालक के खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल ले जाने पर सजा कम की जा सकती है।
वहीं ड्राइवरों का कहना है कि हादसा होने की स्थिति में यदि वह रुके रहे तो भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ेगा । अभी तक हिट एंड रन केस ( hit and run law) में ड्राइवर की थाने से ही जमानत हो जाती थी वहीं 2 साल की सजा का प्रावधान भी है।

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