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लड़की से बलात्कार के आरोपी को मिली जमानत
By EditorialPublished on
नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनके बीच प्रेम संबंध था और उस दौरान कथित यौन संबंध थे। कोर्ट ने कहा कि ये वासना से नहीं बल्कि आकर्षण से था।

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नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की नागपुर पीठ ने 13 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनके बीच प्रेम संबंध था और उस दौरान कथित यौन संबंध थे। कोर्ट ने कहा कि ये वासना से नहीं बल्कि आकर्षण से था। न्यायमूर्ति ने कहा कि लड़की ने कहा कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी के साथ रही, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि लड़के ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है। जमानत की याचिका लगाने वाले नितिन दामोदर ढाबेराव पर आईपीसी की धारा 363, 376, 376 (2) (एन), 376 (3) के साथ-साथ पोस्को अधिनियम की धारा 34 और धारा 4, 6 और 17 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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