kite
कार्यालय संवाददाता जयपुर। राजस्थान (rajasthan) में मकर संक्रांति (makar sankranti) और दूसरे मौकों पर सुबह और शाम 4 घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी।
पतंगबाज सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा और जहरीले मेटल से बने मांझे पर पूरी तरह रोक रहेगी। गृह विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी की है। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सुबह शाम पतंगबाजी (kite flying) पर रोक लगाने और चाइनीज, प्लास्टिक और मेटल से बने मांझे पर रोक लगाने को कहा है। इसके लिए धारा 144 के प्रावधानों के तहत सुबह शाम पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। चाइनीज मांझे और प्लास्टिक या मेटल से बने मांझे को बनाने, बेचने से लेकर स्टोरेज करने तक पूरी तरह पाबंदी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुबह-शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के साथ चाइनीज मांझे पर रोक के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में पर्यावरण विभाग ने भी 2012 में आदेश जारी कर चाइनीज, सिंथेटिक मांझे और मेटल से बने मांझे पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हर साल गृह विभाग एडवाइजरी जारी करता है। मकर संक्रांति के मौके पर प्रदेश भर में पतंगबाजी होती है।
Editorial

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