Pratahkal-Relief to former Mayor Kishori Pednekar, stay on arrest for 4 weeks
मुंबई । बम्बई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) ने मुंबई (Mumbai) की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) को राहत दी है। पेडनेकर ने कोरोना (Corona) महामारी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले मरीजों के शव रखने के लिए खरीदे गए ‘बॉडी बैग’में कथित घोटाले के आरोप में बुधवार को गिरफ्तारी से चार सप्ताह की अस्थायी राहत मिल गई।
न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने पेडनेकर को राहत देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और इस स्तर पर हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान हिरासत में पूछताछ के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। मैं चार सप्ताह की अवधि के लिए आवेदक (पेडनेकर) की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इच्छुक हूं।” हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पेडनेकर की गिरफ्तारी होती है तो इस स्थिति में पेडनेकर को 30,000 रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद रिहा किया जाएगा। अदालत ने किशोरी पेडनेकर को मामले की जांच में सहयोग करने और 11, 13 और 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूछताछ के लिए शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। पीठ इस मामले पर चार हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई करेगी। पिछले सप्ताह एक अदालती सत्र में पेडनेकर की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज होने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उन पर बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध का आरोप लगाया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक शिकायत के आधार पर पेडनेकर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
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