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शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 23 नवंबर को होगी बहस
By EditorialPublished on
महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, शिवसेना विधायकों (Shiv Sena MLA) की अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में बहस 23 नवंबर से शुरू होगी। शिवसेना (उद्धव गुट) ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे प्रक्रिया में देरी करने की रणनीति करार दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार बहस सप्ताह में दो बार आयोजित की जाएगी।

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मुंबई । महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, शिवसेना विधायकों (Shiv Sena MLA) की अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में बहस 23 नवंबर से शुरू होगी। शिवसेना (उद्धव गुट) ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे प्रक्रिया में देरी करने की रणनीति करार दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार बहस सप्ताह में दो बार आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले सप्ताह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) और उनके करीबी शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा के बारे में एक सप्ताह के भीतर बताएं। कोर्ट ने कहा था कि उचित समय के भीतर याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद स्पष्ट रूप से अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। विगत वर्ष शिंदे और 39 विधायकों के मूल पार्टी से अलग होने के बाद शिवसेना के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने जून 2022 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना ने तीखी आलोचना की है। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब (Anil Parab) ने इसे देरी की रणनीति बताया। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई एक महीने के भीतर पूरी कर सकते हैं।

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