Pratahkal-Court acquits Devendra Fadnavis in case related to election affidavit
नागपुर । नागपुर (Nagpur) की एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले सौंपे गए अपने चुनावी हलफनामे (Election Affidavit) में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आरोप में दर्ज मामले से बरी कर दिया। सिविल ने फडणवीस को बरी करार देते हुए कहा कि उनकी ओर से प्रासंगिक जानकारी को छुपाने का कोई 'इरादा' नहीं था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नागपुर से विधायक फडणवीस इस दौरान अदालत में वर्चुअली उपस्थित हुए। नागपुर के एक वकील ने एक आवेदन दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की थी और आरोप लगाया था कि 1996 और 1998 में भाजपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया था। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे फडणवीस ने इस साल अप्रैल में अदालत में कहा था कि जानकारी का खुलासा न करना उनके पिछली वकील की गलती की वजह से हुई थी। उनके वर्तमान वकील देवेन चौहान और उदय डाबले ने कहा कि अदालत ने माना है कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि फडणवीस ने हलफनामे में दो मामलों का खुलासा इस इरादे या जानकारी के साथ नहीं किया था कि इस तरह के गैर-खुलासे से उन्हें चुनाव जीतने में मदद मिलेगी।
Editorial

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