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सुविवि के तत्कालीन कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह दोषमुक्त
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राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक की थी। इस जांच समिति की रिपोर्ट के बिन्दुओं के आदेश जारी कर सुविवि के पूर्व कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह पर गुरूकुल विश्वविद्यालय सीकर के प्रकरण में किसी भी तरह से आरोपी नहीं पाए जाने पर उन्हें ने दोष मुक्त घोषित कर प्रो. सिंह को निलम्बन अवधि का भुगतान पूर्ण वेतन के आधार देने के आदेश जारी किए है।
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उदयपुर. नगर संवाददाता | राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक आदेश जारी कर सुविवि के पूर्व कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह पर गुरूकुल विश्वविद्यालय सीकर के प्रकरण में किसी भी तरह से आरोपी नहीं पाए जाने पर उन्हें ने दोष मुक्त घोषित कर प्रो. सिंह को निलम्बन अवधि का भुगतान पूर्ण वेतन के आधार देने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार गुरूकुल विश्वविद्यालय सीकर का निरीक्षण तत्कालीन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह ने किया था, इस दौरान उन्होंने इस विश्वविद्यालय में सारी सुविधाएं पूरी होने की रिपोर्ट दी थी। इस पर तत्कालीन विधानसभा के उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मौके पर जाकर बताया था कि जिस विश्वविद्यालय को प्रो. सिंह ने भौतिक सत्यापन में सारी सुविधाओं से युक्त बताया था, वहां पर कुछ भी नहीं था। इस पर विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी इस मामले को उठाया था । इस पर राज्य सरकार को असत्य एवं भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संभागीय आयुक्त जयपुर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित आधार पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह को 14 जुलाई 2022 कुलपति पद से निलम्बित किया था।
साथ ही गुरूकुल विश्वविध्यालय की स्थापना के लिए प्रो. अमेरिका सिंह के संयोजन में किये गए निरीक्षण की विस्तृत न्यायिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान ने महावीर प्रसाद गुप्ता विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकरण संख्या 2 झालावाड़ को नामित किए जाने पर सचिवालय के आदेश पर 17 दिसम्बर 2022 को महावीर प्रसाद गुप्ता को न्यायिक जांच अधिकारी नियुक्त किया था । महावीर प्रसाद गुप्ता न्यायाधीश डेजिगनेटेड कोर्ट अजमेर एवं न्यायिक जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के आलोक में राज्य सरकार की अनुशंसा 28 नवम्बर 2022 का बिन्दुवार परीक्षण करवाया। जिस पर राज्य सरकार के 28 नवम्बर 2022 को प्रो. अमेरिका सिंह को कुलपति के पद से हटाने की अनुशंसा आधारहीन एवं तथ्यों से परे पाई गई है। प्रकरण में अशोक नगर थाना जयपुर दक्षिण में दर्ज एफआईआर में अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया नहीं पाए जाने के आधार पर एफआईआर को निरस्त करने की अनुशंसा की गई। इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर मोहनलाल सुखाड़िया विवि के तत्कालीन कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह की प्रकरण में किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त घोषित किया। साथ ही प्रो. अमेरिका सिंह को निलम्बन अवधि का भुगतान पूर्ण वेतन के आधार पर करने के आदेश भी दिए है।
इनका कहना है ....
मुझे न्याय मिलने की खुशी है और गर्व है कि मेरी सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता को रेखांकित किया गया । निराधार आरोपों और अस्थिरता के इस दौर का मैंने सुदृढ आत्मबल और दृढ़ता के साथ सामना किया जिसका परिणाम है कि मुझसे जुड़े प्रकरण को सत्यता की प्रमाणिकता मिली। मैं उन सभी शुभचिंतकों का भी हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मुझे भावात्मक संबल प्रदान किया और सत्य के मार्ग पर निरंतर चलने की प्रेरणा प्रदान की। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान राजस्थान प्रदेश की उच्च शिक्षा की चहुमुंखी उन्नत्ति के सुखद स्वप्न को मैंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया।
- प्रो. अमेरिकासिंह, पूर्व कुलपति, सुविवि

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