Pratahkal-Imprisonment for Rape accused and co-accused

डूंगरपुर ( प्रातः काल संवाददाता) । पॉक्सो (Pocso) कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई पर दुष्कर्म (Rape) के दोनो आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माना के तौर पर बड़ी राशि अदायगी का फैसला सुनाया । लोक अभियोजक के मुताबिक बीते साल मई माह में वरदा थाना क्षेत्र में एक पीड़ित पिता ने न्याय प्राप्ति के लिए अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपीयो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए रिपोर्ट पेश शिकायत की थी। जिसमे पीड़ित पिता ने रात को घर आँगन सोई अपनी बेटी का मुख्य आरोपी राहुल उम्र 19 वर्ष निवासी वलोता द्वारा सहआरोपी मेघराज 19 वर्ष के सहयोग से अपहरण कर बांसवाड़ा और पड़ौसी रा%यों मध्यप्रदेश गुजरात ले जाकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। उक्त मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने अंतिम सुनवाई पर कई गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर दोनो आरोपियो को दोषी माना । मुख्य आरोपी राहुल को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 20 हजार रूपये जुर्माना और सहआरोपी मेघराज को 3 साल का कठोर कारावास और 20 हजार के आर्थिक जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया ।


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