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ममता सरकार को बड़ा झटका
By EditorialPublished on
पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रामनवमी (Ram Navami) के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच को लेकर ममता बनर्जी सरकार (Banerjee Government) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा। एससी ने जांच एनआईए को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में रामनवमी (Ram Navami) के दौरान हिंसा की घटनाओं की जांच को लेकर ममता बनर्जी सरकार (Banerjee Government) को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा। एससी ने जांच एनआईए को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हम विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच को एनआईए (NIA) को ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती थी। राज्य सरकार ने कहा था कि किसी भी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं हुआ था और यह निर्देश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर 'राजनीति से प्रेरित जनहित याचिका पर पारित किया गया । उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को रामनवमी उत्सव के दौरान और उसके बाद हावड़ा के शिवपुर और हुगली के रिसड़ा में हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का यह आदेश शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका और इन 2 स्थानों पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर पारित किया गया था । उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था । इसमें कहा गया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर सभी प्राथमिकी, दस्तावेज, जब्त सामग्री और सीसीटीवी फुटेज एनआईए को सौंप दिए जाएं।

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