Pratahkal-Administered oath not to consume Tobacco products
जयपुर (कासं) । राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 60 दिवसीय 'टौबेको फ्री यूथ कैम्पेन' (Tobacco Free Youth Campaign) अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. बी. एल. मीणा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी व अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मालवीय नगर स्थित गौरव टावर में आयोजित फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर में तम्बाकू उत्पादों के विक्रेताओ एवं तम्बाकू उत्पादो का सेवन करने वाले व्यक्तियों के को तम्बाकू उत्पादों का सेवन नही करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही कोटपा एक्ट 2003 के तहत गौरव टावर, मालवीय नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में 25 चालान धारा 6 एवं 4 के तहत बनाए गए।
मालवीय नगर एवं आसपास क्षेत्रों में बीडी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों बेचने वाले व्यापारियों को '18 वर्ष से कम उम्र व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है', का बोर्ड नही लगाने पर व्यापारियों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाये गये तथा अपने प्रतिष्ठानों के बाहर उक्त बोर्ड का डिस्पले करने, तम्बाकू उत्पादो को बेचने हेतु प्रदर्शित नहीं करने तथा बीडी, सिगरेट, एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नही करने हेतु जागरूक किया गया।
Next Story