✕
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वालों को दस-दस वर्ष की कैद
By EditorialPublished on
जिले के पानरवा थाना क्षेत्र में घरेलू सामान लेने जा रही आदिवासी बाला का जबरन बाइक से दो युवकों द्वारा अपहरण कर ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म (Raped) करने के मामले में लिप्त दोनों आरोपियों (Accused) को अदालत ने दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Punishment) सुनाई।

x

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के पानरवा थाना क्षेत्र में घरेलू सामान लेने जा रही आदिवासी बाला का जबरन बाइक से दो युवकों द्वारा अपहरण कर ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म (Raped) करने के मामले में लिप्त दोनों आरोपियों (Accused) को अदालत ने दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Punishment) सुनाई।
प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने 19 जनवरी 2022 को पानरवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सौलह वर्षीय होकर 11वीं कक्षा में पढ़ती है। 15 जनवरी की शाम को घरेलु सामान लेकर गांव में दुकान पर जा रही थी। गणगौर फलां पुलिया के पास बाइक पर दो युवक आए और जबरन डरा- धमकाकर मोटर साइकिल पर बैठाकर अपहरण कर ले गये। सारका फलासिया निवासी हकरसिंह पुत्र हीर सिंह व भाखरा (कजराफलां) बावलवाड़ा निवासी समरथ सिंह पुत्र चतरसिंह दोनों उसे एक कमरे पर ले गये जहां पर हकरसिंह ने समरथसिंह व पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दिया। जहां पर समरथ ने पीड़िता के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। 16 जनवरी को समरथ उसे बाइक से खेरवाड़ा ले गया और वहां से वह मौका देखकर टैक्सी में बैठकर भागकर गांव आ गई और घर आकर अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इस पर परिजनों के साथ पीड़िता ने थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने समरथ सिंह व हकरसिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर वारदात में उपयोग में ली बाइक जब्त कर घटनास्थल की तस्दीक की जांच पूर्ण कर 8 मार्च, 2022 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
पोक्सो (Poxo) - 2 न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने 17 गवाह व 34 दस्तावेज प्रदर्शित कर आरोपियों पर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी एक गवाह पेश किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने आरोपी समरथ सिंह को भादसं की धारा 366 में दो वर्ष कठोर व पांच हजार रुपये, धारा 342 में दो माह कठोर व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में दस वर्ष कठोर व दस हजार रुपये जुर्माना और उसके साथी हकर सिंह को धारा 366 में एक वर्ष कठोर व तीन हजार रुपये, धारा 342 में एक माह कठोर व पांच सौ रुपये और धारा 376/109 में दस वर्ष कठोर और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Editorial
Next Story
Related News
X
