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36 लाख की ठगी, सूरत के दो कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज
By EditorialPublished on
मुंबई (Mumbai) के कई सप्लायर्स से 36.33 लाख रुपये की ठगी के आरोप में सूरत के दो कपड़ा कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुलुंड पुलिस (Mulund Police) के मुताबिक, शिकायतकर्ता नैनीताल भाईलाल सावला (30) मुलुंड पूर्व के रहनेवाले हैं।

मुंबई : मुंबई (Mumbai) के कई सप्लायर्स से 36.33 लाख रुपये की ठगी (Fraud) के आरोप में सूरत के दो कपड़ा कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुलुंड पुलिस (Mulund Police) के मुताबिक, शिकायतकर्ता नैनीताल भाईलाल सावला (30) मुलुंड पूर्व के रहनेवाले हैं। सावला की शिकायत के अनुसार उनके पिता भाईलाल सावला (65) गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग (Garment Manufacturing) के कारोबारी हैं। वर्ष 2020 में उन्हें किसी नीरज जैन नाम के आदमी ने फोन किया और सूरत में अपने कारोबार के लिये कपड़ा खरीदने के लिये उन्हें प्रस्ताव दिया। एक साल तक जैन सावला पिता-पुत्र के साथ ठीक से कारोबार करता रहा और उसने सावला पिता-पुत्र का भरोसा हासिल करने के लिये सभी भुगतान ठीक से और समय पर किये। जुलाई 2021 में जैन ने सावला का परिचय एक महिला आराधना सिंह से कराया। आराधना सूरत में किड्स वीयर यानि बच्चों के लिये कपड़ों का कारोबार करती थी। चूंकि जैन पर सावला पिता-पुत्र दोनों को भरोसा था, लिहाजा दोनों जैन के कहने पर आराधना सिंह के साथ कारोबार करने को तैयार हो गये। उन्होंने जैन और सिंह का परिचय और भी अपने परिचित 8-10 होलसेल कारोबारियों से करवाया, लेकिन दोनों ने इन सभी कारोबारियों के पैसों का भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता जब तकादा करने और अपने पैसों की वसूली के लिये सूरत पहुंचकर जैन और आराधना से मिले तो दोनों ने उल्टे इन कारोबारियों को ही बुरी तरह धमकाया और किसी भी तरह से पैसे देने से साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने सूरत के दोनों कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।
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