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अब पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में चयन का मिलेगा मौका
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स और निजी कारोबारी आयवाले व्यक्ति मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुरानी कर प्रणाली के विकल्प को आजमा सकेंगे। वर्तमान वित्त वर्ष से पुरानी टैक्स (Tax) प्रणाली के बजाये नई टैक्स प्रणाली लागू है।

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मुंबई । केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स और निजी कारोबारी आयवाले व्यक्ति मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुरानी कर प्रणाली के विकल्प को आजमा सकेंगे। वर्तमान वित्त वर्ष से पुरानी टैक्स (Tax) प्रणाली के बजाये नई टैक्स प्रणाली लागू है। जबकि वेतनभोगी पुरानी टैक्स प्रणाली के विकल्प को ही आजमा सकते हैं। पहले ऐसे कारोबारी और पेशेवर व्यक्ति नई प्रणाली अंतर्गत शामिल होने के बाद पुरानी टैक्स प्रणाली का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सीबीडीटी की ताजा अधिसूचना के बाद अब जो लोग फिर से पुरानी टैक्स प्रणाली अंतर्गत शासित होना चाहते हैं तो उन्हें रिटर्न फाइलिंग से पहले एक खास फॉर्म भरना होगा। पुरानी टैक्स प्रणाली का चयन करने के लिये फॉर्म नं. 10-आईईए में विकल्प उपलब्ध है और इस फॉर्म को इनकम रिटर्न प्रस्तुत करने पर अथवा उससे पूर्व दाखिल करना होगा। सीबीडीटी ने नयी टैक्स प्रणाली का दायरा भी बढ़ाया है जिसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का सहयोग (को-ऑपरेटिव सोसायटी के अलावा) अथवा निजी व्यक्ति (निगमित अथवा नहीं) अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति इत्यादि शामिल है।

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