Pratahkal-Order for action against the police personnel including the accused
चितौड़गढ़ (प्रातः काल संवाददाता) । अभियुक्तगणों के साथ पुलिस थाना बड़ीसादड़ी के विरूद्व विशिष्ठ न्यायाधीश जाति, जनजाति न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही के आदेश दिये। परिवादिया सुमित्रा पत्नी सुरेश बलाई निवासी निम्बाहेडा ने अपने अधिवक्ता गौरव परमार, सैयद मोहम्मद माजिद, अबरार खान, अमित कोली के जरिये विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति में एक परिवाद विभिन्न धाराओं के तहत पेश किया जिस पर पीठासीन अधिकारी उदय सिंह अलोरिया द्वारा प्रकरण में लिप्त कॉन्स्टेबल तथा अन्य अभियुक्तगणो के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश के साथ ही कॉन्स्टेबल पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय बडीसादडी तथा अन्य अभियुक्तगणों को जमानती वारंट राशि 10 हजार रुपये से तलब किया गया तथा बड़ीसादड़ी थाने की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से अनु. जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य की उपेक्षा मानते हुए आदेश की प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जांच करने हेतु तहरीर जारी करने का आदेश पारित किया गया।
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